पैन कार्ड और आधार कार्ड पर नाम की स्पेलिंग अलग होने से हो सकती है आपको कई दिक्कते, - Study Search Point

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पैन कार्ड और आधार कार्ड पर नाम की स्पेलिंग अलग होने से हो सकती है आपको कई दिक्कते,

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जीएसटी लागू होने के साथ आपकी दिक्कतें बढ़ने वाली है क्योंकि आपके पैन कार्ड रिजेक्ट किए जा सकते हैं। पिछले कुछ समय से उपभोक्ता अपने पैन कार्ड में दर्ज नाम को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसके लिए अफसरों के पास कई आवेदन आ रहे हैं।
वजह ये सामने आई है कि केंद्र सरकार ने सभी को 1 जुलाई तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश दिया है। तो यहां उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिनके नाम की स्पेलिंग आधार में कुछ और, तो पैन कार्ड में कुछ और है।
अनुमन ये पाया जा रहा है कि बैंक अकाउंट में, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड जैसे आईडी प्रूूफ दस्तावेजों में लोग अपने नाम की अलग-अलग स्पेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर खासतौर पर पैनकार्ड और आधार कार्ड में नामों की स्पेलिंग के फर्क पाया जा रहा है जिससे पैन को को आधार में लिंक करने में परेशानी हो रही है।
वहीं, यह भी मुमकिन है कि आपके बैंक अकाउंट में जो नाम की स्पेलिंग दर्ज है वो आपके आधार में लिखे नाम से भिन्न हो। ऐसी स्थिति में भी आपको अपने पैनकार्ड और आधार को लिंक करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
ये जरूरी है कि पैनकार्ड कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में दी गई आपकी जानकारी मेल खानी चाहिए। अगर जानकारी एक जैसी नहीं है तो इसके लिए आप अपने पैनकार्ड अथवा आधार कार्ड में परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट की वेबसाइट पर दिए लिंक के जरिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आधार में सुधार हेतु आपको यूआईडी को जरूरी दस्तावेज के साथ अपना आवेदन करना होगा। ये ऑनलाइन के जरिए भी मुमकिन है।
मौजूदा समय में देश में 24.37 करोड़ से अधिक पैनकार्ड हैं और 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था।
इन 2.87 करोड़ लोगों में1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया। ऐसा इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग टैक्स चोरी कर ले जाते हैं या टैक्स देने से बच जाते हैं।
लिहाजा, देश में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार से लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। इस लिंकिंग के बाद टैक्स चोरी को रोकना आसान हो जाएगा।
आपने यदि 1 जुलाई तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग के काम को पूरा नहीं किया तो आपका पैनकार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप मौजूदा वित्त वर्ष में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए दोनों पैनकार्ड और आधार अनिवार्य किए जा चुके हैं।

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