31 अगस्त तक पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने का निर्देश, - Study Search Point

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31 अगस्त तक पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने का निर्देश,

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अगर आपने अब तक अपना आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने लोगों को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने का निर्देश दिया है। सरकार ने 31 अगस्त तक पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने का निर्देश दिया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने भी साफ कर दिया है कि अगर 31 अगस्त तक पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होता है तो पैन रद्द हो सकता है।
रद्द हो सकता आपका पैन कार्ड
सरकार ने साफ कर दिया है कि आधार को पैन से लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बिना आधार को पैन से लिंक किए लोग अपना आयकर रिटर्न नहीं भर सकेंगे। सरकार ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए ये अहम कदम उठाया है।
बिना आधार-पैन जोड़े रिटर्न फाइल नहीं
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तिथि भी बढ़ा दी और रिटर्न फाइल करने वालों के लिए आधार को पैन से लिंक करना जरूरी कर दिया है। इसके बिना इनमक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती है। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिया है।
पैन कार्ड कैंसिल होने पर क्या होगा?
वित्तिय जानकारों के मुताबिक अगर आधार को पैन से लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड रद्द हो जाता है तो आपकी सैलरी प्रॉसेस नहीं होगी। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्सेबल सैलरी सीमा से ज्यादा पर कंपनी टीडीएस कटती है और बिना पैन के ऐसा नहीं हो पाएगा।
फंड ट्रांसफर में होगी मुश्किल
अगर आपका पैन कार्ड रद्द हो जाता है तो आप इसके बिना 50 हजार से ज्यादा की रकम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नोटबंदी के बाद से 50 हजार से ज्यादा के फंड ट्रांसफर पर पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।
एसएमएस भेजकर भी कर सकते हैं लिंक
आधार को पैन कार्ड से जोड़ना बेहद आसान है। आप आयकर विभाग की वेबसाइट के अलावा एक एसएमएस भेजकर भी इसे लिंक कर सकते हैं। आप 567678 या फिर 56161 पर एसएमएस भेजकर भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

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